India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़), Rajasthan News: राजस्थान के सीकर जिले में एक सड़क हादसे में सात लोगों के जिंदा जलने के बाद अब परिवहन विभाग अलर्ट पर है. इस भीषण हादसे के बाद अब परिवहन विभाग ने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस को लेकर चेतावनी जारी की है. अब राजस्थान में पंजीकृत नंबर वाले सभी व्यावसायिक वाहनों को अपने वाहनों में अग्निशामक यंत्र रखना आवश्यक होगा। अन्यथा वाहन को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। जुर्माना भी लगाया जाएगा.
क्या है पूरा मामला (Rajasthan News)
दरअसल, तीन दिन पहले 14 अप्रैल को सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे के पास जयपुर-बीकानेर हाईवे पर एक कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी.जिसके बाद बड़ा हादसा हो गया . इस हादसे में सात लोग जिंदा जल गये. ये सभी लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे. इस भीषण हादसे की तस्वीरें पूरे देश ने देखीं. इसके अलावा आए दिन गाड़ियों में आग लगने की छिटपुट घटनाएं सामने आती रहती हैं. वाहनों में होने वाली इन अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब परिवहन विभाग ने कार्ययोजना तैयार की है.
गर्मियों में वाहनों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं
चौहान के मुताबिक दिल्ली से बड़ी संख्या में पर्यटक राजस्थान पहुंचते हैं. अधिकांश पर्यटक वाणिज्यिक कारों के माध्यम से राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करते हैं। अब परिवहन विभाग भी इन सभी वाहनों पर नजर रखेगा. वैसे भी अब भीषण गर्मी का मौसम शुरू हो गया है. पारा धीरे-धीरे बढ़ने लगा है. इस गर्मी का असर अब वाहनों पर भी दिखने लगा है. ऐसे में परिवहन विभाग ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं.
जुर्माना 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक हो सकता है
जयपुर झालाना आरटीओ राजेश कुमार चौहान के मुताबिक, राजस्थान में सभी कमर्शियल रजिस्टर्ड नंबर वाले वाहनों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. अब इन सभी चालकों को अपने वाहनों में अग्निशमन यंत्र रखना जरूरी होगा। यदि निरीक्षण के दौरान इन वाहनों में अग्निशामक यंत्र नहीं पाए गए तो फिटनेस प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन पर 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा. यह जुर्माना वाहन की स्थिति समेत कई अन्य मापदंडों पर निर्भर करेगा.
Also read: