Monday, May 20, 2024
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Rajasthan: पेंशन के नियमों में बदलाव! तीन महीने की देरी पर नहीं देना होगा ब्याज

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India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़), Rajasthan: राजस्थान की पिछली गहलोत सरकार में वित्त विभाग के जिन अधिकारियों ने नए पेंशन नियम बनाए थे, अब उनमें बदलाव करने जा रहे हैं. भजनलाल सरकार ने इन नियमों में संशोधन की तैयारी कर ली है. गहलोत सरकार में बनाए गए नए पेंशन नियमों में कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के दिन ही उसके खाते में पेंशन लाभ जमा कराने का प्रावधान किया गया है. देरी की स्थिति में दैनिक ग्रेच्युटी और पेंशन पर 9.50 फीसदी ब्याज देने का प्रावधान भी जोड़ा गया. लेकिन अब राज्य की नई भजनलाल सरकार इन नियमों में संशोधन करने की तैयारी कर चुकी है.

आपको बता दें कि ये नियम केंद्र सरकार के मौजूदा नियमों के मुताबिक ही बनाए जाएंगे. इसमें अगर रिटायरमेंट की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर पेंशन का लाभ दिया जाता है तो सरकार को इस पर कोई ब्याज नहीं देना होगा. हालाँकि, यदि अवधि इससे अधिक है तो जीपीएफ की वर्तमान ब्याज दर के अनुसार प्रतिदिन ब्याज देय होगा। जीपीएफ की ब्याज दर आठ फीसदी के आसपास रहती है. अगर सरकार को इस पर ब्याज भी देना पड़े तो भी एक से डेढ़ फीसदी की बचत होगी.

पेंशन में देरी के कारण बदलने पड़े नियम! (Rajasthan)

पिछली गहलोत सरकार में इन्हीं अधिकारियों ने नए पेंशन नियम तैयार कर उन्हें अधिसूचित करवाया था. लेकिन केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में मनमाने तरीके से भुगतान किये जाने के कारण पेंशनभोगियों को भुगतान में लगातार देरी हो रही थी. वर्तमान समय में भी पेंशन लाभ में छह से सात माह की देरी हो रही है. इससे न केवल सरकार पर इतनी बड़ी रकम के एकमुश्त भुगतान का बोझ पड़ेगा, बल्कि सरकार को इस पर करोड़ों रुपये का ब्याज भी देना होगा.

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