इंडिया न्यूज, जयपुर।
Rajasthan High Court Gave A Blow To BJP : राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट पेपर लीक मामले की जांच करने के लिए सीबीआई को आदेश देने से इंकार कर दिया। हाइकोर्ट ने एबीवीपी की सीबीआई जांच कराने से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया। एबीवीपी ने सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
हाईकोर्ट की जयपुर पीठ के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायाधीश सुदेश बंसल की खंडपीठ ने जांच एजेंसी एसओजी को 4 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने के आदेश दिए है। हाईकोर्ट के इस फैसले से रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच के लिए लगातार आंदोलनरत बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है।
बीजेपी को लगा है झटका (Rajasthan High Court Gave A Blow To BJP)
राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर खंडपीठ ने कहा कि वह एसओजी की जांच रिपोर्ट से संतुष्ट है। प्रगति रिपोर्ट के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी सड़क से लेकर विधानसभा तक में रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। हालांकि, गहलोत सरकार ने रीट मामले की सीबीआई से जांच कराने से इनकार कर दिया है। सीएम गहलोत पर चौतरफा दबाव पड़ने से रीट भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है।
जुलाई 23 और 24 को होगी रीट परीक्षा (Rajasthan High Court Gave A Blow To BJP)
रीट भर्ती परीक्षा का आयोजन 23 और 24 जुलाई को किया जाएगा। बुधवार को सीएम गहलोत ने विधानसभा में बजट भाषणा में रीट परीक्षा जुलाई महीने में कराए जाने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद बुधवार को ही शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने देर रात 23 और 24 जुलाई को रीट परीक्षा आयोजन करने की घोषणा कर दी थी। शिक्षामंत्री की घोषणा के बाद रीट अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।
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