India News (इंडिया न्यूज), Paytm Payment Bank Crisis: पिछले कई दिनों से संकटों से जूझ रहे पेटीएम पेमेंट बैंक को आखिरकार भारतीय रिसर्व बैंक की ओर से बड़ी राहत मिलने जा रही है। RBI ने 29 फरवरी से पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक को बढ़ाकर उसकी डेडलाइन को 15 मार्च कर दिया है। जिसके बाद अब यूजर्स 15 मार्च तक Paytm Payment Bank से ट्रांजैक्शन और डिपॉजिट कर सकेंगे। बता दें की 31 जनवरी 2024 को जारी किए गए आदेश में RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक को नए कस्टमर जोड़ने पर रोक लगा दी थी।
RBI ने 16 फरवरी 2024 को प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट के तहत 31 जनवरी 2024 को पेटीएम पेमेंट बैंक पर कई प्रकार की बंदिशें लगाई थी। जिसके बाद कस्टमर्स और दुकानदारों के हितों को ध्यान में रखने के साथ पेटीएम पेमेंट बैंक को वैकल्पिक व्यवस्था करने खातिर कुछ और समय देने के लिए अपने पुराने आदेश में कुछ चेंजिस करने का फैसला लिया है। RBI ने कहा कि कस्टमर्स के वॉलेट में जो बैलेंस रकम बचा है उसे वो खत्म होने तक इस्तेमाल कर सकता है। ग्राहकों को पैसा निकालने, इस्तेमाल करने की छूट रहेगी। इसकी कोई तय समय सीमा नहीं है।
RBI ने अपने पहले आदेश में कहा था कि 29 फरवरी 2024 के बाद कस्टमर के खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टटैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स में कोई ना डिपॉजिट किया जा सकेगा और ना कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन या टॉपअप किया जा सकेगा। जिसके बाद अब इस आदेश को 15 मार्च 2024 से लागू करने की बात कही जा रही है।
बता दें कि 31 जनवरी को RBI ने Paytm पेमेंट्स बैंक को निर्देश दिया कि वह मार्च से अपने दोनों खातों और डिजिटल वॉलेट में न्यू डिपोसिट लेना बंद कर दे। निर्देश में सुपरवाइसरी चिंताओं और नियमों के गैर-अनुपालन का हवाला दिया गया था। RBI के इस कदम के बाद से Paytm के मालिकाना हक वाली पेरेंट कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड का शेयर गिरता ही चला जा रहा है।
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