Monday, May 20, 2024
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Ministry Of Education: सरकार का बड़ा आदेश, कोचिंग नहीं जाएंगे 16 साल से कम उम्र के बच्चे

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India News (इंडिया न्यूज़), Ministry Of Education: शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशानिर्देशों के अनुसार, कोचिंग सेंटर अब 16 साल से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते। और ना ही भ्रामक वादे नहीं कर सकते हैं। कोचिंग संस्थानों की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने दिशानिर्देश लागू होने के तीन महीने के भीतर नए और मौजूदा केंद्रों के पंजीकरण का प्रस्ताव दिया है।

कोचिंग सेंटर में नहीं जाएंगे 16 साल से कम उम्र के बच्चे

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि, कोई भी कोचिंग सेंटर स्नातक से कम योग्यता वाले ट्यूटर्स को नियुक्त नहीं करेगा। संस्थान कोचिंग सेंटरों में छात्रों के नामांकन के लिए माता-पिता को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते हैं। संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते हैं। छात्र नामांकन केवल माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद होना चाहिए।

बढ़ते आत्महत्या के मामलो को लेकर सरकार का बड़ा फैसला

यह छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, आग की घटनाओं, कोचिंग घटनाओं में सुविधाओं की कमी के साथ-साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद आया है। 2023 में कोचिंग हब कहे जाने वाले कोटा में आत्महत्या के कई मामले सामने आए थे।

कोचिंग सेंटर के लिए आए नए रूल

कोचिंग संस्थान कोचिंग की गुणवत्ता या उसमें दी जाने वाली सुविधाओं या ऐसे कोचिंग सेंटर या छात्र द्वारा प्राप्त परिणाम के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे से संबंधित किसी भी भ्रामक विज्ञापन को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं या प्रकाशित नहीं करवा सकते हैं। और ना ही प्रकाशन में भाग ले सकते हैं।

हायर नहीं कर सकते ऐसे ट्यूटर 

कोचिंग सेंटर किसी भी ट्यूटर या ऐसे व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकते, जो नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। कोई भी संस्थान तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि उसके पास इन दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुसार परामर्श प्रणाली न हो।

1 लाख तक का लग सकता है जुर्माना

नीति को सशक्त बनाते हुए, केंद्र ने सुझाव दिया है कि कोचिंग सेंटरों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाए या अत्यधिक फीस वसूलने के लिए उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाए।

राज्य सरकार को दी बड़ी जिम्मेदारी

कोचिंग संस्थानों की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने दिशानिर्देश लागू होने के तीन महीने के भीतर नए और मौजूदा केंद्रों के पंजीकरण का प्रस्ताव दिया है। राज्य सरकार कोचिंग सेंटर की गतिविधियों की निगरानी करने और पंजीकरण की आवश्यक पात्रता की पूर्ति और कोचिंग सेंटर की संतोषजनक गतिविधियों के संबंध में किसी भी कोचिंग सेंटर के बारे में पूछताछ करने के लिए जिम्मेदार होगी।

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