India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़), RTE Rajasthan: शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के अंतर्गत राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन की लास्ट डेट बढ़ा दी है। अब आप 29 अप्रैल तक इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पहले आवेदन की लास्ट डेट 21 अप्रैल थी।
शिक्षा विभाग ने RTE के तहत राजस्थान के 33 हजार से अधिक निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए बच्चों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। शिक्षा विभाग ने अधिनियम के अंतर्गत एडमिशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट बढ़ा दी है। पहले आवेदन करने की लास्ट डेट 21 अप्रैल तक थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण आवेदन का समय अब 8 दिन और बढ़ा दिया गया है। अब RTE के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 29 अप्रैल हो गई है।
जो अभिभावक इस अधिनियम के तहत पात्र हैं वे राजस्थान शिक्षा विभाग की आरटीई वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इस अधिनियम के तहत, 2.5 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त में पढ़ाने के पात्र हैं। आरटीई अधिनियम के अनुसार, निजी स्कूल अपनी प्रवेश स्तर की कक्षाओं में कुल सीटों में से 25% पर मुफ्त प्रवेश प्रदान करते हैं।
टाइम फ्रेम में बदलाव के बाद अब ऑनलाइन लॉटरी 23 अप्रेल की जगह 1 मई को निकल जाएगी। अभिभावक 1 मई से 8 मई तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकेंगे। स्कूल 1 मई से 15 मई तक आवेदनों की जांच करेगा। इसके बाद अभिभावक 1 मई से 21 मई तक अपने रिकॉर्ड में सुधार करा सकेंगे। फिर सीबीईओ 1 मई से 28 मई तक जांच करेंगे।
राजस्थान के स्थायी निवासी, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है आरटीई प्रवेश के लिए पात्र हैं। 3-4 साल के छात्र प्री-प्राइमरी कक्षाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे, जबकि 5-7 साल के छात्र कक्षा 1 के लिए आवेदन कर सकेंगे। अधिकारियों ने बताया कि प्रवेश के लिए लॉटरी में दिव्यांग बच्चों और अनाथ बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी।
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