India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़), Rajasthan: राजस्थान सरकार केंद्र की तर्ज पर कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए तबादला नीति बनाने जा रही है। इसके लिए कॉमन SOP जारी कर दी गई है। सरकार की सामान्य एसओपी के तहत किसी भी कर्मचारी का 3 साल से पहले ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही हर कर्मचारी को 2 साल तक ग्रामीण इलाकों में नौकरी करनी होगी।
राजस्थान में वसुंधरा सरकार ने मंत्री गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई थी। इस कमेटी ने ट्रांसफर पॉलिसी का मसौदा तैयार किया। हालांकि विधायकों के दबाव के चलते ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं हो सकी। जिसके बाद फरवरी में तबादलों पर लगी रोक हटने के बाद हर विभाग से कर्मचारियों की लंबी लिस्ट जारी की गई। इस ट्रांसफर लिस्ट को लेकर कई जगह विवाद भी हुआ। ऐसे कई वर्कर्स से जिनका लंबे समय से ट्रांसफर नहीं हुआ था। ट्रांसफर के खिलाफ कुछ कर्मचारी कोर्ट भी पहुंचे। इस बीच कॉमन ट्रांसफर पॉलिसी की जरूरत महसूस की गई।
जिन विभागों में 2 हजार से कम कर्मचारी हैं, वहां एसओपी इसी प्रकार लागू की जाएगी, लेकिन जिन विभागों में 2 हजार से ज्यादा कर्मचारी हैं, वहां सुविधानुसार सुझावों को शामिल करते हुए नीति तैयार करनी होगी। जिसके बाद इसे प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग को भेजा जाएगा। राजस्थान की एसओपी कुछ जगह लागू नहीं होगी, जिनमें
इनके अलावा बाकि के विभागों में भी इसी आधार पर ट्रांसफर किए जायेंगे।
एसओपी के मुताबिक, हर विभाग 1 से 15 जनवरी के बीच जिला, उपमंडल या पंचायतवार रिक्त पदों की सूची पोर्टल पर अपलोड करेगा। कर्मचारी 1 से 28 फरवरी तक तबादले के लिए आवेदन करेंगे। विभाग प्राथमिकता एवं नियमानुसार 30 मार्च तक काउंसलिंग आयोजित कर 30 अप्रैल तक ट्रांसफर लिस्ट जारी करेगा।
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