India News Rajasthan ( इंडिया न्यूज ) Rajasthan News: राजस्थान के चुरू जिले में एक व्यक्ति को बिजली चोरी का दोषी पाया गया है। कोर्ट ने उस मामले में पाए गए आरोपी पर 66 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही उसे एक साल जेल की सजा सुनाई गई है। बिजली चोरी का यह मामला चूरू जिले के रतनगढ़ इलाके का है। करीब छह साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने हाल ही में अपना फैसला सुनाया है। घरेलू बिजली चोरी के मामले में राजस्थान में यह पहला मामला है जिसमें आरोपी को इतने भारी जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
बिजली निगम की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता गजेंद्र खत्री ने बताया कि 28 अगस्त 2018 को विजिलेंस टीम ने रतनगढ़ के अनिल कुमार शर्मा के घर का निरीक्षण किया था। वहां मीटर प्लेट काट दी गई और टी.पी. अवैध रूप से बिजली चोरी की जा रही थी। इस मामले को लेकर चूरू के विद्युत चोरी निरोधक थाने में अक्टूबर 2018 में बिजली चोरी का मामला दर्ज कराया गया था।
बिजली चोरी निरोधक पुलिस थाने ने पूरे मामले की जांच की और आरोपी के खिलाफ चूरू के जिला एवं सत्र न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर बिजली चोरी के आरोपियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने आरोपी अनिल कुमार शर्मा को एक साल के कठोर कारावास के साथ 66 लाख 22 हजार 821 रुपये के जुर्माने लगाया है।