India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़), Rajasthan: बाल सुधार गृह को लेकर High Court सख्त हो चुका है। हाईकोर्ट ने बाल सुधार गृह से भागने वाले बच्चों को लेकर सख्ती बरती है। जो बच्चे यहां से भाग जाते है और उनको धमकी देने वाले लोगों के खिलाफ कड़ा फैसला लिया है। ऐसे लोगों की अब कुंडली खंगाली जाएगी। इस मामलों में सख्ती बरतते हुए कोर्ट ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख सचिव व निदेशक से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की। जयपुर के पुलिस आयुक्त से 5 साल की ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट मांगी है।
दरअसल न्यायाधीश अशोक कुमार जैन ने एक किशोर की निगरानी याचिका खारिज कर दी, ऐसी घटनाओं को लेकर तीनों अधिकारियों को नोटिस जारी किया किया है। जयपुर महानगर-द्वितीय क्षेत्र की अधीनस्थ अदालत ने हरमाड़ा थाने में किशोर के खिलाफ दर्ज FIR को खारिज कर दिया है।
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याचिकाकर्ता काफी समय से संप्रेषण गृह में है और 13 गवाहों का परीक्षण होना है। वहीं लोक अभियोजक का कहना है कि, संप्रेषण गृह में रहने के दौरान याचिकाकर्ता किशोर बड़ा हो चुके है। दो बार पीड़ित परिवार को धमकियां मिल चुकी है। जिसके चलते ही कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए याचिकाकर्ता को जमानत का लाभ देने से मन कर दिया है।
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