India News Rajasthan (इंडिया न्यज़), Rajasthan Crime: राजस्थान के कोटा में कोर्ट ने एक मासूम बच्चे के साथ मस्जिद के कमरे में कुकर्म करने के मामले में एक मौलवी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत में लगभग 5 महीने तक इस मामले पर सुनवाई चली। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में नसीम को फांसी देने की मांग करा था जिस पर कोर्ट ने उसे फांसी ना देकर जिंदा रखना चाहिए।
बुधवार 13 मार्च को कोटा के पॉस्को कोर्ट नंबर 3 में आरोपी मौलवी को सजा सुनाते हुए न्यायाधीश दीपक दुबे ने उसे अंतिम सांस तक जेल में कैद रहने और 21 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। सजा पाने के बाद आरोपी मौलवी नसीम अपने मुंह को छिपाता नजर आया।
मिली जानकारी के मुताबिक मामला 22 अक्टूबर 2023 का है। तब कक्षा 5 में पढ़ रहे 10 साल के मासूम के चाचा ने बूढ़ादीत पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया था कि पीड़ित मासूम 3 बजे दीनी तालीम लेने और अरबी पढ़ने मस्जिद में गया था। मस्जिद में हरियाणा के पलवल के रहने वाले नसीम खान मौलवी के तौर पर काम करता था। ऐसे में एक दिन मौलवी बच्चे को अकेला देखकर उसे एकांत कमरे में ले गया। जहां उसने बच्चे के साथ कुकर्म किया। जब मासूम रोने लगा तो नसीम ने किसी को बताने पर जान से मार डालने की धमकी देकर उसे चुप करवाया। लेकिन बच्चे ने घर आ कर पूरी बात बता दी थी।
पुलिस ने तब आरोपी मौलवी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और IPC की धारा 377 और 506 के तहत कार्रवाई की। आरोपित मौलवी को गिरफ्तार कर के जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में नसीम को फांसी देने की मांग रखी थी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि फांसी देने के बाद आरोपी पश्चाताप नहीं कर पाएगा। उसे जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहने पर ही अपनी गलती का अहसास होगा।
सजा के बाद जज ने पीड़ित बच्चे के लिए अपने जज्बात बयां करते हुए एक कविता भी पढ़ी। न्यायाधीश दीपक दुबे ने कहा, “मेरे नन्हे-मुन्ने मासूम फरिश्ते.. तुम निर्दोष व निष्पाप हो.. तुम्हारी मुस्कान ही सारा जहान है.. तुम्हारी सूरत में अल्लाह का नूर बसता है.. तुम मन-मस्तिष्क से कटु स्मृतियों को मिटा दो.. तुम्हारा गुनहगार हमने आजीवन सलाखों के पीछे भेज दिया है.. अब तुम हंस-खेल कर इस जीवन को यापन करो.. तुम्हारी आंखों के आंसू बहता हुआ घर नहीं आएगा..”
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