India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़), FIR: देशभर में लागू हुए नए आपराधिक कानून, 1 जुलाई से पूरे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। राजस्थान में इस कानून के तहत पहली FIR दर्ज की गई है, जो पाली के सादड़ी थाने में हुई है।
पहली FIR का विवरण
यह FIR सोमवार को दर्ज की गई और इसका नम्बर 0117 है। पुलिस महानिदेशक (साइबर अपराध एवं एससीआरबी) हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि यह FIR भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173 के तहत दर्ज की गई है। यह मामला रास्ता रोककर मारपीट करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का है। घटना सुबह 7:30 बजे हुई और इसके तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 115 (2), 126 (2), 324 (4), और 324 (5) में प्रकरण दर्ज किया गया है।
नागरिकों के लिए राहत की खबर
हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि प्रदेश में नए आपराधिक कानूनों का सुचारू क्रियान्वयन हो गया है। पुराने कानूनों से नए कानूनों में सिस्टम का सही तरीके से ट्रांजिशन हो गया है। सीसीटीएनएस पर बीएनएस एवं बीएनएसएस का इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है, जिससे प्रदेश के नागरिकों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी।
महत्वपूर्ण कदम
यह FIR देश में लागू नए आपराधिक कानूनों के तहत दर्ज की गई पहली FIR है, जो बताती है कि कानून लागू हो चुके हैं और उनका क्रियान्वयन शुरू हो गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नए कानूनों के तहत न्याय प्रणाली कैसे काम करेगी और इसका असर कैसे पड़ेगा।
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