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Rajasthan: अब 3 साल से पहले नहीं होगा किसी का ट्रांसफर, 2 साल गांव में करनी होगी नौकरी

• LAST UPDATED : April 11, 2024

India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़), Rajasthan: राजस्थान सरकार केंद्र की तर्ज पर कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए तबादला नीति बनाने जा रही है। इसके लिए कॉमन SOP जारी कर दी गई है। सरकार की सामान्य एसओपी के तहत किसी भी कर्मचारी का 3 साल से पहले ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही हर कर्मचारी को 2 साल तक ग्रामीण इलाकों में नौकरी करनी होगी।

क्यों महसूस हुई जरूरत 

राजस्थान में वसुंधरा सरकार ने मंत्री गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई थी। इस कमेटी ने ट्रांसफर पॉलिसी का मसौदा तैयार किया। हालांकि विधायकों के दबाव के चलते ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं हो सकी। जिसके बाद फरवरी में तबादलों पर लगी रोक हटने के बाद हर विभाग से कर्मचारियों की लंबी लिस्ट जारी की गई। इस ट्रांसफर लिस्ट को लेकर कई जगह विवाद भी हुआ। ऐसे कई वर्कर्स से जिनका लंबे समय से ट्रांसफर नहीं हुआ था। ट्रांसफर के खिलाफ कुछ कर्मचारी कोर्ट भी पहुंचे। इस बीच कॉमन ट्रांसफर पॉलिसी की जरूरत महसूस की गई।

ट्रांसफर प्रक्रिया क्या है

  • सामान्य एसओपी के मुताबिक सभी विभागों से कर्मचारियों के तबादले से पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे जाएंगे।
  • अधिकारी-कर्मचारी अपनी इच्छानुसार रिक्त पद पर स्थानांतरण के लिए अप्लाई कर सकेंगे।
  • संबंधित विभाग की टीम द्वारा उनकी काउंसिलिंग की जाएगी।
  • काउंसलिंग में दिव्यांगजन, विधवाएं, पूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, एकल महिलाएं, पति-पत्नी प्रकरण, असाध्य रोगों से पीड़ित, शहीदों के आश्रित और तीन साल तक दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

किन विभागों में लागू होगी SOP

जिन विभागों में 2 हजार से कम कर्मचारी हैं, वहां एसओपी इसी प्रकार लागू की जाएगी, लेकिन जिन विभागों में 2 हजार से ज्यादा कर्मचारी हैं, वहां सुविधानुसार सुझावों को शामिल करते हुए नीति तैयार करनी होगी। जिसके बाद इसे प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग को भेजा जाएगा। राजस्थान की एसओपी कुछ जगह लागू नहीं होगी, जिनमें

  • राजभवन
  • विधानसभा सचिवालय
  • राज्य चुनाव आयोग शामिल हैं

इनके अलावा बाकि के विभागों में भी इसी आधार पर ट्रांसफर किए जायेंगे।

कैसे पता चलेगी रिक्ति

एसओपी के मुताबिक, हर विभाग 1 से 15 जनवरी के बीच जिला, उपमंडल या पंचायतवार रिक्त पदों की सूची पोर्टल पर अपलोड करेगा। कर्मचारी 1 से 28 फरवरी तक तबादले के लिए आवेदन करेंगे। विभाग प्राथमिकता एवं नियमानुसार 30 मार्च तक काउंसलिंग आयोजित कर 30 अप्रैल तक ट्रांसफर लिस्ट जारी करेगा।

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