India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़),Police Recruitment: राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी वर्ग को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट बरकरार रखी गई है, जबकि ऋण योजना के लिए 22 जुलाई तक आवेदन किया जा सकेगा। सरकार की ओर से अधिसूचना जारी करते समय दो स्थानों पर छूट का प्रावधान गलती से लिख दिए जाने पर उसे संशोधित कर एक स्थान से हटा दिया गया है। कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव दिनेश शर्मा ने बताया कि 13 नवंबर 1996 की अधिसूचना द्वारा राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के तहत ओबीसी वर्ग को पहली बार अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी गई थी। इसके बाद 25 मई 2000 की अधिसूचना द्वारा आयु सीमा में 5 वर्ष की वृद्धि का प्रावधान जोड़ा गया।
दिनेश शर्मा ने बताया कि विविध सेवा नियमों में संशोधन के समान 16 अप्रैल 2021 को अधिसूचना जारी कर राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 में भी ओबीसी वर्ग के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान जोड़ा गया। लेकिन अधिसूचना जारी करते समय नियम 11(1) के प्रावधान (iii) एवं प्रावधान (xvii) दोनों में ओबीसी वर्ग के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान बना रहा। संयुक्त शासन सचिव ने राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 में संशोधन किया है।
पेशेवर/शिक्षा ऋण योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र एवं इच्छुक आवेदक 22 जुलाई, 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अभिषेक सिद्ध ने बताया कि पेशेवर/शिक्षा ऋण योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध पारसी) के पात्र आवेदकों से 22 जुलाई, 2024 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदक विभागीय वेबसाइट www.milannmdfc.org पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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