India News ( इंडिया न्यूज ) Action On SIMI: हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा यूएपीए के तहत स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर लगे प्रतिबंध को गैरकानूनी संगठन के रूप में पांच और साल के लिए बढ़ा दिया गया था। वहीं अब इस मामले पर भारत सरकार का एक और फैसला आया है। गृहमंत्रालय ने प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेश को भी यह पावर दे दी है कि वो संगठन को गैरकानूनी घोषित कर सकते हैं।
बता दें कि इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को पांच और साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया था। जिसकी जानकारी गृह मंत्रालय ने अपने एक्स अकाउंट से दी थी। पोस्ट में लिखा था कि आतंकवाद के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी के जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण के तहत इस संगठन को अगले पांच और सालों के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है।
वहीं इस फैसले पर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि सिमी देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने और आतंकवाद को बढ़ावा देने में शामिल पाया गया है।
बता दें कि सिमी की स्थापना 25 अप्रैल 1977 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में की गई थी। वहीं इस संगठन के संस्थापक अध्यक्ष मोहम्मद अहमदुल्ला सिद्दी थे।
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