पेपर लीक करने पर अब होगी 10 साल की सजा, लगेगा 1 करोड़ रूपए का जुर्माना
पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कानून लागू किया है।
देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है।
इस कानून को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
इस कानून को पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 नाम दिया गया है।
इस कानून को फरवरी 2024 में संसद ने पारित किया था।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस कानून को मंजूरी दे दी है।
इस कानून के लागू होने के बाद पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी।
इसमें तीन साल से लेकर 10 साल तक की सजा और 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और एनटीए द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं इस कानून के दायरे में आएंगी।