रियल एस्टेट सेक्टर के लिए नियमों में बदलाव किया गया है

अब हर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए डेवलपर्स को 3 बैंक अकाउंट खोलने पड़ेंगे

ये तीनों की बैंक अकाउंट एक ही बैंक में होंगे. इससे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता आएगी

महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने यह प्रस्ताव दिया है

हर रियल एस्टेट डेवलपर को एक प्रोजेक्ट के लिए 3 अकाउंट एक ही बैंक में खोलने होंगे

इनमें से एक कलेक्शन अकाउंट, दूसरा सेपरेट अकाउंट और तीसरा ट्रांजेक्शन अकाउंट होगा

कलेक्शन अकाउंट में वह पैसा आएगा, जो ग्राहक देंगे. इसके अलावा इसमें टैक्स और ड्यूटी से संबंधित पैसा भी रखा जाएगा

सेपरेट अकाउंट में प्रोजेक्ट का 70 फीसदी रेवेन्यू कलेक्शन अकाउंट से भेजा जाएगा

इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ जमीन एवं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में किया जा सकेगा

ट्रांजेक्शन अकाउंट में कलेक्शन अकाउंट में आया 30 फीसदी पैसा रखा जाएगा