गाड़ी चलाते हैं तो जरूर बनवा लें ये डॉक्यूमेंट,वरना जाना पड़ सकता है जेल

सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में जोखिम को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है

अब गाड़ियों का थर्ड पार्टी बीमा होना जरूरी कर दिया है,थर्ड पार्टी बीमा न होना अब एक दंडनीय अपराध बन गया है

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, वैध मोटर थर्ड पार्टी बीमा के बिना मोटर वाहन चलाना एक दंडनीय अपराध है

मोटर वेहिकल एक्ट, 1988 की धारा 146 के अनुसार, भारतीय सड़कों पर चलने वाली सभी गाड़ियों को अनिवार्य रूप से थर्ड पार्टी बीमा लेना होगा ताकि तीसरे पक्ष के जोखिमों को कवर किया जा सके

जानकारी के अनुसार, अब थर्ड पार्टी बीमा के बिना खुद वाहन चलाना या चलाने की अनुमति देना आपको समस्या में डाल सकता है

ऐसे लोगों को कानून के उल्लंघन के लिए जुर्माने के साथ ही जेल का चक्कर भी लगाना पड़ सकता है

नए नियमों के अनुसार, पहली बार अपराध होने पर 3 महीने तक की कैद और 2000 रुपये का जुर्माना. दूसरी बार गलती पाए जाने पर 3 महीने तक की जेल और 4000 रुपये जुर्माना हो सकता है