शादी का वादा करके संबंध बनाने पर होगी 10 साल की जेल

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि तीनों नए कानून अपराधों और उनके लिए सजा में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे।

नई भारतीय दंड संहिता, जिसे पुरानी आईपीसी के नाम से जाना जाता था, में 356 धाराओं में बदलाव किया जाएगा।

आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 64 में भी यही सजा रखी गई है।

बीएनएस में 16 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार के मामले में कड़ी सजा का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास किया जा सकता है।

गैंग रेप के मामले में भी सजा और जुर्माने का प्रावधान है, जिसमें बीएनएस और आईपीसी की धाराएं शामिल हैं।

भारतीय दंड संहिता की नई धारा 69 में शादी का झूठा वादा करने के मामले में सजा का प्रावधान है।

आईपीसी और बीएनएस में दहेज हत्या के मामलों में सजा का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास किया जा सकता है।

नए कानून आने से कई अन्य विषयों में महिलाओं की सुरक्षा मजबूत होगी और समाज में न्याय बढ़ेगा।