सरकार की ओर से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा के तहत लोगों को क्या और कैसे मिलेगा, जानें पूरी प्रक्रिया

जयपुर: (Chief Minister Chiranjeevi Accident Insurance) राजस्थान की गहलोत सरकार की ओर से प्रदेश के लोगों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा का लाभ और सुविधाओं के बारे में आज हम आपको साझा करेंगे। इस बीमा योजना के तहत लोगों को क्या-क्या और कैसे मिलेगा इस बारे में सरकार की ओर से दुर्घटना बीमा योजना में 2023-24 के लिए प्रावधान जारी किए गए हैं।

इस केस में बीमा कवर नहीं मिलेगा

आपको बता दें कि इसके अनुसार ऑपरेशन में डॉक्टर की गलती से या शराब या नशीली दवा पीने से या फिर सांप आदि के डंसने से मौत होती है तो इस केस में बीमा कवर नहीं मिलेगा। साथ ही अस्पताल में प्रसव पीड़ा के दौरान अगर मौत होती है तो भी बीमा कवर नहीं मिलेगा।

भुगतान 90 दिन में करने का नियम

इसके अलावा एक परिवार में दो या दो से अधिक मौत होने की स्थिति में भी केवल दस लाख रुपये तक का ही हर्जाना मिलेगा। दावे का भुगतान 90 दिन में करने का नियम बनाया गया है। इसके अलावा चिरंजीवी कार्डधारक परिवार का जनाधार लिंक होने पर ही दुर्घटना बीमा क्लेम का भुगतान होगा।

एक व्यक्ति की मौत पर 5 लाख रुपये

राजस्थान में लागू इस योजना में राज्य सरकार की ओर से बीमा कवर की राशि पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। साथ ही एक व्यक्ति की मौत पर पांच लाख रुपये देय होंगे। दो या अधिक लोगों की मौत पर केवल 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा क्लेम मिलेगा। आइए जानते हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के नए प्रावधान क्या क्या है।

जानें किन मौतों पर मिलेगा बीमा कवर

  • रोड, रेल, वायु दुर्घटना के दौरान क्षति होने पर या मौत होने पर मिलेगा कवर।
  • पानी में डूबने पर क्षति या मौत पर मिलेगा कवर।
  • करंट लगने के कारण होने वाली क्षति या मौत पर मिलेगा कवर।
  • ऊंचाई से गिरने या ऊंचाई से कोई वस्तु ऊपर आ गिरने पर क्षति या मौत होने पर मिलेगा कवर।
  • मकान ढहने पर होने वाली क्षति या मौत पर मिलेगा कवर।
  • आग में जलने के कारण होने वाली क्षति या मौत पर मिलेगा कवर।
  • रासायनिक द्रवों, केमिकल छिड़काव पर क्षति या मौत पर मिलेगा कवर।

    क्या अपंग होने पर मिलेगा बीमा कवर

  • एक हाथ, एक पैर या एक आंख पर 1.5 लाख रुपये का प्रावधान।
  • दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आंखें, एक हाथ, एक पैर या एक हाथ, एक आंख या एक पैर, एक आंख की क्षति होने पर तीन लाख रुपये तक का मुआवजा।
  • एक हाथ या एक पैर या एक आंख की क्षति पर 1.5 लाख रुपये।

दूसरे क्लेम पर 10 लाख में से राशि कटेगी

  • दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत पर 5 लाख रुपये का क्लेम।
  • परिवार में एक से अधिक की मौत पर अधिकतम 10 लाख रुपये।
  • एक से अधिक बीमा क्लेम एक साल में उठाने पर 10 लाख से अधिक भुगतान नहीं।
  • पहले ली गई राशि 10 लाख में से कम करके ही दूसरी दुर्घटना के क्लेम की राशि दी जाएगी।
  • दुर्घटना में मौत या क्षति की राशि एसडीआरएफ, मुख्यमंत्री सहायता कोष की राशि मिलाकर 10 लाख तक दी जाएगी।
  • हत्या, हत्या का प्रयास, आत्मक्षति, आत्महत्या, अथवा आत्महत्या का प्रयास के मामले में बीमा कवर नहीं मिलेगा।
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Nisha Parcha

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