India News (इंडिया न्यूज़),Supreme Court News: आरक्षण को लेकर पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि पिछड़े वर्गों में सबसे पिछड़े समुदायों की पहचान होनी चाहिए और उन्हें रोजगार के मौके का लाभ उठाने के लिए साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उनका कहना है कि, जो लोग सरकारी सेवा में उच्च प्रतिनिधित्व के जरिए आगे बढ़ चुके है। सरकारी नौकरी कर रहे। उन्हें अनुसूचित जाति यानी SC के दायरे में वंचित समुदायों के लिए रास्ता बनाना चाहिए।
वहीं सरकार का यह कहना है कि, ‘पिछड़ी जातियों में से सबसे पिछड़े तबके के लोगों को अलग से पहचाना जाना चाहिए और उन्हें आरक्षण का लाभ भी मिलना चाहिए। सरकार के अनुसार, अनुसूचित जाति समुदायों के 43% लोग राज्य सरकार में 81% अनुसूचित जाति पदों पर है।
वहीं जस्टिस गवई ने पूछा कि, ‘अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का एक शख्स यदि , IAS और IPS अधिकारी है। सरकारी नौकरी का लाभ उठा रहा है। ऐसे में क्या उनके बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए?
फिलहाल इस मामले को लेकर बहज अभी भी जारी है।
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