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Supreme Court: नाबालिग यौन उत्पीड़न के दोषी आसाराम को जमानत के बाद भी जेल से बाहर आने की इजाजत नहीं

• LAST UPDATED : May 2, 2023

India News (इंडिया न्यूज़)Supreme Court,सुप्रीम कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट में आसाराम की जेल से बाहर आने की अपनी जमानत के समर्थन में फर्जी सूचना का अधिकार यानी आरटीआई जवाब पेश करने से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार, 1 मई को स्वयंभू संत आसाराम को जमानत दे दी, लेकिन फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। बता दें कि नाबालिग का यौन उत्पीड़न का दोषी आसाराम जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। आसाराम को जमानत देते हुए उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर ने कहा कि शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत फर्जी आरटीआई जवाब गढ़ने में याचिकाकर्ता की कोई सीधी भूमिका नहीं थी और उसके द्वारा किए गए कथित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचार किए जाने योग्य है।

मुकदमे के लंबे समय तक चलने की संभावना

आपको बता दें कि ‘गुरुकुल’ की नाबालिग से यौन उत्पीड़न के दोषी आसाराम को साल 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने इस बात को भी ध्यान में रखा है कि सह-आरोपी रविराय मारवाह को पहले ही जमानत मिल चुकी है और मुकदमे के लंबे समय तक चलने की पूरी संभावना है।

फर्जी आरटीआई जवाब जमा किया था

आसाराम के समर्थकों में से एक मारवाह ने 2016 में जमानत के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय में स्वयंभू संत की स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित फर्जी आरटीआई जवाब जमा किया था। इसके बाद आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

जोधपुर जेल से गणेश कुमार नामक व्यक्ति की सूचना

दस्तावेज कथित रूप से जोधपुर जेल से गणेश कुमार नामक व्यक्ति द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत दायर एक आवेदन के माध्यम से प्राप्त किया गया था। इसके बाद इसे मारवाह को प्रदान किया गया था। मारवाह ने बाद में इसे शीर्ष अदालत में आसाराम के वकील को सौंप दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि यह दस्तावेज फर्जी है।

 

 

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