जयपुर: (promote startups) राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसले लिए जा रहे हैं। इसी बीच अब प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप्स से बिना टेंडर खरीद (Procurment) की सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता यानी आरटीपीपी नियम 2013 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी, 2022 में स्टार्टअप को एक वित्तीय वर्ष में दिये जाने वाले कार्यादेशों (वर्क ऑर्डर) की संख्या को बढ़ाकर अधिकतम 6 किया गया है। इसके अलावा महिला, विशेष योग्यजन, ट्रान्सजेंडर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के स्टार्टअप्स को एक कार्यादेश अतिरिक्त मिल सकेगा।
अब तक स्टार्टअप्स को अधिकतम 3 कार्यादेश ही मिलते थे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में स्टार्टअप्स से बिना टेंडर उपापन की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की घोषणा की थी, जिसकी क्रियान्विति में यह स्वीकृति प्रदान की गई है।
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