इंडिया न्यूज़, जयपुर।
Special Court of Pocso Cases : जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने छह साल की बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले अभियुक्त सुरेश कुमार बलाई (Suresh Kumar Balai) को सात साल की कठोर सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। (Special Court of Pocso Cases)
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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक (Vijaya Pareek) ने अदालत को बताया कि 17 फरवरी 2018 को पीड़िता और उसका भाई घर पर अकेले थे। उन्हें अकेला देखकर अभियुक्त उनके मकान में घुस गया और पीड़िता के साथ ज्यादती करने लगा। वहीं पीड़िता के भाई ने पीड़िता को बचाने के लिए अभियुक्त पर पत्थर व फूंकनी मारी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। वहीं अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में कहा गया कि पीड़िता के माता-पिता ने घटना से तीन साल पहले उससे पचास हजार रुपए उधार लिए थे। उधारी वापस लौटाने ना पड़े इसलिए उसके खिलाफ पॉक्सो का मामला दर्ज कराया गया है। (Special Court of Pocso Cases)
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