इंडिया न्यूज़, जयपुर।
Special Court of NDPS Cases : एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने बिना लाइसेंस कोडीन युक्त ड्रग सिरप का व्यापार करने वाले कारोबारी घनश्याम शर्मा (Ghanshyam Sharma) को 15 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अभियुक्त को दवा सप्लाई करने वाला आरोपित सुशील करनानी (Sushil Karnani) फरार चल रहा है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि औषधि नियंत्रण विभाग और आमेर थाना पुलिस ने 24 अगस्त 2017 को अभियुक्त की फर्म पर कार्रवाई की थी। अभियुक्त के निवास और गोदाम की तलाशी के विभाग ने 333 किलोग्राम कोडीन युक्त ड्रग सिरप की 2919 शीशियां बरामद की थी। पूछताछ में अभियुक्त ने इसका लाईसेंस नहीं होना और इसकी सप्लाई सुशील करनानी (Sushil Karnani) से लेना बताया। इस पर पुलिस ने सुशील को भी गिरफ्तार किया। वहीं बाद में आरोपित सुशील जमानत लेकर फरार हो गया।
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