इंडिया न्यूज़, जयपुर।
Special Court For Poxo Cases : जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसका कई महिनों तक देह शोषण करने वाले अभियुक्त पप्पू मीणा (Pappu Meena) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 23 वर्षीय इस अभियुक्त पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि मामले में पीड़िता नाबालिग है, ऐसे में यदि उसकी सहमति है तो भी कानून की नजर में उसकी सहमति कोई महत्व नहीं है। (Special Court For Poxo Cases)
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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया कि पीड़िता के पिता ने 16 मई 2019 को चंदवाजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि 14 मई की रात करीब दो बजे अभियुक्त पप्पू मीणा (Pappu Meena) पीड़िता को अपने साथ लेकर चला गया। अभियुक्त ने पीड़िता के संबंध बनाए और बार में जब पीड़िता ने उस पर शादी करने का दबाव बनाया तो पहले से शादीशुदा अभियुक्त ने पीड़िता से विवाह करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। वहीं सुनवाई के दौरान पीड़िता ने बताया कि घटना के समय उसकी उम्र 17 साल 11 माह 17 दिन की थी। अभियुक्त उसके साथ शादी करने की बात कहकर करीब दस माह तक कई बार संबंध बनाए और आखिर में शादी करने से इनकार कर दिया। वहीं चिकित्सीय साक्ष्य में भी पीड़िता के साथ संबंध बनाने का तथ्य साबित हुआ। इस पर अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया है। (Special Court For Poxo Cases)
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