इंडिया न्यूज़, जयपुर।
Special Court for Poxo Cases : मासूम बच्चों से जबरन बाल श्रम करवाकर चूडियां बनवाने वाले अभियुक्त भाइयों शेरजहां (Sher Jahan) और असद उल्ला (Asadullah) को पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने 14 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 2 लाख 82 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। (Special Court for Poxo Cases)
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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि चाइल्ड हेल्पलाइन (Child Helpline) की सूचना पर गलता गेट थाना पुलिस ने आठ जनवरी 2019 को अजंता विहार कॉलोनी (Ajanta Vihar Colony) के एक मकान में दबिश दी थी। जहां नौ से 14 साल के चार बच्चे चूडी बनाते मिले। बच्चों ने बताया कि अभियुक्त उनसे सुबह छह बजे से लेकर रात 12 बजे तक काम करता है। इसके अलावा उन्हें बंद कमरे में रखा जाता है और न भरपेट भोजन देते हैं। इसके अलावा परिजनों से बात करने की मांग करने पर उनके साथ मारपीट भी की जाती है। वहीं यदि कोई बच्चा बीमार हो जाए तो उसका इलाज भी नहीं कराया जाता। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से अभियुक्त शेरजहां (Sher Jahan) को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने कुछ दिनों बाद असद उल्ला (Asadullah) को गिरफ्तार कर दोनों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया। (Special Court for Poxo Cases)
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