India News Rajasthan ( इंडिया न्यूज ), Sirohi News: एम्बुलेंस की टक्कर से एक युवक की मौत के मामले में कोर्ट ने 8 जुलाई 2024 को मुआवजे का आदेश दिया था। इस फैसले पर अमल न होने पर कार्यालय को सीज करने की करवाई की गई।
सरकारी एम्बुलेंस की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में कोर्ट ने मृतक के परिजनों को 18.61 लाख रुपये देने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक इस आदेश का पालना नहीं हुआ है। इसके बाद 8 जुलाई 2024 को मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या एक के न्यायाधीश मोहित शर्मा नेकार्यालय को सीज करने के आदेश दिए।
एक जनवरी 2016 को सड़क हादसे में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नाम से रजिस्टर्ड एम्बुलेंस की टक्कर से अल्पेश सेन पुत्र मीठालाल सेन की मौत हो गई थी। इस दुर्घटना में उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद पीड़ित परिवार ने कोर्ट में गुहार लगाई गई थी। कोर्ट ने साल 2018 में चिकित्सा विभाग को मुआवजे के रूप में 18 लाख 61 हजार 150 रुपये जमा करवाने के आदेश जारी किए थे, लेकिन कथित राशि जमा नहीं करवाई।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बार-बार आश्वासन दिया जाता रहा। इसके चलते ADJ प्रथम न्यायालय आबूरोड ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय परिसर को सीज करने के आदेश जारी कर दिए। इन आदेशों की पालना में सीज करने की करवाई की गई।
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