Sunday, July 7, 2024
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Section 144 in Ajmer : अजमेर में धारा 144 लागू, धार्मिक आयोजन के बैनर-झंडा लगाने पर लगाई पाबंदी

जिले में होने वाले धार्मिक आयोजनों में अब सरकारी स्थल, सार्वजनिक चौराहे, बिजली व टेलीफोन के खंबे व किसी व्यक्ति की संपत्ति पर बिना सक्षम स्वीकृति के किसी भी प्रकार के बैनर अथवा झंडे नही लगाए जा सकेंगे।

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Section 144 in Ajmer

इंडिया न्यूज़, अजमेर।
Section 144 in Ajmer : राजस्थान के अजमेर शहर में आज धारा 144 लगा दी है। शहर में अब अगले एक महीने तक किसी भी धार्मिक आयोजन में झंडों और बैनर का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। अजमेर जिला प्रशासन के आदेश के बाद राजनीति भी गरमा गई है। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक ने आज एक आदेश निकालते हुए शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अगले एक महीने तक धारा 144 लगाई है। (Section 144 in Ajmer)

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इस आदेश में कहा गया कि जिले में होने वाले धार्मिक आयोजनों में अब सरकारी स्थल, सार्वजनिक चौराहे, बिजली व टेलीफोन के खंबे व किसी व्यक्ति की संपत्ति पर बिना सक्षम स्वीकृति के किसी भी प्रकार के बैनर अथवा झंडे नही लगाए जा सकेंगे। साथ ही लिखा गया है कि अगर ऐसा करते हुए कोई भी पकड़ा जाता है तो उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि आदेश की पालना तुंरत करने के लिए कहा गया है। (Section 144 in Ajmer)

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