Rajasthan: राजस्थान में उपमुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण को चुनौती देने वाली याचिकाएं हुई दर्ज

India News(इंडिया न्यूज़), Rajasthan: शनिवार को राजस्थान के उच्च न्यायालय में एक जनहित यातचिका (PIL) दर्ज की गई। इसमें उपमुख्यमंत्री के रुप में दीया कुमारी एवं प्रेम चंद बैरवा के ‘शपथ ग्रहण’ को भी चुनौती दी। उसमें यह दावा कीया गया है कि संविधान ने इस पद को मान्यता नहीं दी है।
याचिकाकर्ता वकील ओम प्रकाश सोलंकी द्वारा भी नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की गई है। उनका कहना है कि “उपमुख्यमंत्री पद असंवैधानिक है और भारत के संविधान में ऐसे किसी पद का उल्लेख नहीं है।”

जहां, शुक्रवार को BJP नेता भजन लाल शर्मा द्वारा सीएम रुप में शपथ ग्रहण की गई। वहीं दीया कुमारी एवं बैरवा द्वारा एक समारोह में उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली गई। जिसमें PM नरेंद्र मोदी एवं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भाग लिया।

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Soumya Madaan

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