India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़),Rajasthan: पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के पत्नी और बेटे के खिलाफ भरण-पोषण के लिए दायर की गई, याचिका को एसडीएम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है।
इस मामले में कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि विश्वेंद्र सिंह वरिष्ठ नागरिक हैं और उन्हें स्वतंत्र रूप से अपना रख रखाव करने की क्षमता है।
पूर्व मंत्री ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उन्हें भरण-पोषण की आवश्यकता है क्योंकि उन्हें हार्ट की बीमारी है और वे कोरोना संक्रमण का भी सामना कर चुके हैं। हालांकि, कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें अपनी सामान्य जिंदगी व्यतीत करने की क्षमता है और इसे भरण-पोषण के मामले में नहीं माना जाएगा।
विश्वेंद्र सिंह के वकील ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि उनका ग्राहक स्वतंत्रता का मामला सफलतापूर्वक समाप्त हुआ है। यह निर्णय उनकी पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ अगली कदम लेने का मार्ग प्रशस्त करता है, जैसे कि सिविल कोर्ट में गिफ्ट डीड और प्रॉपर्टी का दावा पेश करना।
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