India News (इंडिया न्यूज़) Rajasthan, Rajasthan Paper Leak Case: राजस्थान एसआई पेपर लीक मामले में फर्जीवाड़े के दावे के बीच बुधवार को ADG संजय मित्तल ने एक नोटिस जारी कर कहा कि 13 अक्टूबर तक अभ्यार्थी अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो मान लिया जाएगा कि वे नियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं है। साथ ही नियुक्ति पा चुका कोई भी थानेदार अपनी नौकरी को परमानेंट न समझे क्योकि भर्ती प्रकिया रिट याचिका के अधीन है।
ADG संजय मित्तल ने कहा की डेडलाइन के तुरंत बाद ही ऐसे अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिए जाएंगे। नियुक्तियां प्रोविजनल आधार पर प्रदान की जा रही है जो भर्ती परीक्षा को लेकर अलग अलग कोर्टों में दायर रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम फैसले के अधीन रहेगी।
बता दें कि पेपर लीक मामले में SOG ने कार्रवाई करते हुए 4 मार्च को 15 प्रशिक्षुक सब-इस्पेक्टर को गिरफ्तार किया था। वही 8 अभ्यर्थियों कि नियुक्ति निरस्त कर दी गई है। माना जा रहा है कि नियुक्ति से निरस्त किए गए आठों अभ्यर्थी फर्जीवाड़े में शामिल हो सकते हैं।
ADG सचिन मित्तल ने बताया कि पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर ने उप निरीक्षक पुलिस संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 में सफल अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश 9 फरवरी 2024 को जारी कर चुने गए अभ्यर्थियों को 26 फरवरी 2024 तक राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र किशनगढ़ अजमेर में अनिवार्य रूप से उपस्थिति देने के निर्देश जारी किए गए थे। एडीजी श्री मित्तल ने बताया कि निर्धारित अंतिम तिथि तक उपस्थित होने में असफल रहने के कारण पुलिस मुख्यालय द्वारा 8 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। जिनकी सूची राजस्थान पुलिस की वेबसाइट https://www.police.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
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