India News (इंडिया न्यूज़ ), Rajasthan News: राजस्थान में विधानसभा चुनाव का समय पास है। आचार संहिता लगने लगने को है। इससे कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग की केंद्रीय टीम राज्य के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंची थी, जहां टीम ने अलग-अलग स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग कर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। तो वही, अब केंद्रीय टीम के जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार, 4 अक्टूबर को प्रेस कॉफ्रेंस कर चुनाव से संबंधित कई अहम जानकारियां भी दी।
निर्वाचन आयोग ने पीबी मार्क की शर्त पर ये फैसला लिया है कि इस बार 80 वर्ष से अधिक और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग विशेष योग्यजन के लिए घर से मतदान की सुविधा शुरू की गई है, आपको बता दें कि ये मार्क होने के बाद यदि कोई पोलिंग बूथ पर मतदान करने जाएगा तो उसे बूथ पर मतदान नहीं करने दिया जाएगा।
जानकारी के अनुसार, निर्वाचन आयोग ने इसे सुविधा को होम वोटिंग का नाम दिया है। चुनाव की तारिख जारी होने के पांच दिन से पहले बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से इन मतदाताओं को पहले ही फॉर्म 12 डी जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि इस फॉर्म को भरकर वापस जमा करवाना होगा। इसी के आधार पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी पोस्टल बैलेट (पीबी) जारी करेगा। इसके बाद मतदाता सूची में उसके नाम के आगे पीबी अंकित करेंगे। फिर मतदान दल संबंधित मतदाता से बात कर समय निर्धारित उनके घर मतदान करवाने के लिए जाएंगे। यदि वह नहीं मिलता है तो एक बार फिर उससे संपर्क कर उसके घर जाएंगे। लेकिन इस प्रक्रिया को केवल दो बार ही अपनाया जाएगा। इन दोनों बार में यदि वह मतदाता मतदान नहीं करता है तो वह मतदान केन्द्र पर मतदान करने जाएगा तो उसे मतदान का अधिकार नहीं दिया जाएगा।
बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता को घर बैठे मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी के साथ योजना बना ली है। जिले में 80 से अधिक वोटर्स 60 हजार 457 है। ये सुविधा राजस्थान में हुए उपचुनाव के दौरान शुरू की थी। इस सुविधा का उपयोग आयोग ने सरदारशहर, राजसमंद, धरियावद, सुजानगढ़ और वल्लभनगर विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में किया था। ये प्रयोग सफल होने के बाद अब इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है।
कुल 60457
अतिरिक्त जिला कलक्टर शैलेष सुराणा ने बताया कि निर्वाचन विभाग की ओर से जारी की गई मतदाता सूची में विशेष योग्यजन और 80 प्लस के मतदाता पहले से चिन्हित हैं। होम वोटिंग के लिए हर बूथ पर ये सूची उपलब्ध है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए संबंधित व्यक्ति बूथ के बीएलओ से संपर्क करें। बीएलओ संबंधित को 12 डी फॉर्म उपलब्ध कराएगा। वह उस फार्म को भरकर बीएलओ को वापस देगा। इसके बाद वह घर से मतदान के लिए पात्र हो पाएगा।