भजन सरकार VRS की जगह लाने जा रही CRS मॉडल? जानिए क्या है आदेश

India News Rajasthan (इंडिया न्यूज) Rajasthan News: राजस्थान सरकार राज्य में नौकरशाही के कामकाज में सुधार के लिए 4 जून के बाद बड़ा फैसला ले सकती है।इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सभी विभागों से उन अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची मांगी है जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है। सरकार जल्द ही उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे सकती है। इसके लिए वीआरएस की जगह सीआरएस मॉडल अपनाया जाएगा।

मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 53(1) के अनुसार ऐसे सरकारी अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने 15 वर्ष की सेवा अथवा 50 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, पूर्ण कर ली हो। संदिग्ध सत्यनिष्ठा, अक्षमता एवं अकुशलता अथवा असंतोषजनक कार्य निष्पादन के कारण अपनी आवश्यक उपयोगिता खो चुका है, ऐसे सरकारी सेवकों एवं अधिकारियों की जांच कर उन्हें तीन माह के नोटिस अथवा तीन माह के वेतन एवं भत्ते के भुगतान के साथ तत्काल प्रभाव से राज्य सेवा से हटाया जाना चाहिए। उसके बदले में रिटायर किया जा सकता है।

15 वर्ष की सेवा और 50 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो

मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में इस प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया है. जिसमें प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल को 15 वर्ष की अर्हक सेवा अथवा 50 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, पूर्ण कर चुके कार्मिकों की सूची तैयार की जायेगी।

31 अक्टूबर तक कार्यवाही पूरी करनी होगी

इसके अलावा संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक आंतरिक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें विभाग के कर्मियों की कार्यशैली, प्रदर्शन एवं दक्षता की जानकारी रखने वाले 02 अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। आंतरिक स्क्रीनिंग समिति सूची में विचार किए गए कर्मियों के संक्षिप्त विवरण की एक सूची प्रदान करेगी, जिसमें उनकी पृष्ठभूमि, कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट, ईमानदारी, डीई, पीई इत्यादि और सार्वजनिक हित के साथ संबंध शामिल होंगे, जो राज्य समीक्षा समिति को निर्णय लेगी स्क्रीनिंग कमेटी के प्रस्तावों पर और इसे संबंधित प्रशासनिक निकाय को भेजें। विभाग के मंत्री से अनुमोदन कराया जायेगा. यह पूरी प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी करनी होगी।

मंत्री समिति की समीक्षा को मंजूरी देंगे

राज्य समीक्षा समिति की अनुशंसाओं पर निर्णय लेने हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश दिनांक 17.05.2018 के क्रम में गठित उच्च स्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त कर उपरोक्त कार्यवाही विवरण/निर्णय पर कार्मिक विभाग के मंत्री से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

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