India News Rajasthan (इंडिया न्यूज), Rajasthan News: राजस्थान जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) ने प्रदेश में पानी की बर्बादी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत अब प्रदेश में पीने के पानी का इस्तेमाल सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए ही किया जाएगा, इसे अन्य कामों में इस्तेमाल करने पर रोक है। यह नियम तब लागू होगा जब घरों में सप्लाई होने वाले पानी का इस्तेमाल कार धोने या किसी निर्माण कार्य में नहीं किया जा सकेगा।
इसके अलावा रेस्टोरेंट में भी घरेलू पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस सर्कुलर के बाद जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) ने अपने अधिकारियों को इस नियम का पालन कराने में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। अगर किसी घर में पानी का रिसाव पाया गया तो मालिक के खिलाफ 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी अगर पानी की बर्बादी नहीं रुकी तो 50 रुपये प्रतिदिन तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके बाद भी सुधार नहीं हुआ तो उस घर का पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा और सजा भी दी जा सकती है।
पीएचईडी के प्रशासनिक सचिव सुमित शर्मा ने इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राजस्थान जल आपूर्ति एवं सीवरेज निगम अधिनियम 1979 के तहत उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो अनाधिकृत रूप से व्यावसायिक गतिविधियों के लिए पानी का उपयोग कर रहे हैं। अगर इसके बाद भी उनका व्यवहार नहीं सुधरा तो उनका पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा।
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