इंडिया न्यूज, जयपुर:
Rajasthan New Corona Guidelines Implemented Today : प्रदेश में आज से कोरोना से जुड़ी नई गाइडलाइन लागू हो जाएगीं। ये नई गाइडलाइन 20 जनवरी को जारी कर दी गई थी। और आज इन्हें प्रदेश भर में लागू कर दिया जाएगा। इस नई गाइडलाइन में कई बदलाव किए गए हैं। तीसरी लहर के बाद यह छठा मौका है जब राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है।
इस नई गाइडलाइन में मुख्य रूप से तीन अहम बदलाव किए गए हैं। सरकार ने शादी समारोह में 100 लोगों के प्रवेश की अनुमति दे दी है। यह गाइडलाइन पहले केवल ग्रामिण क्षेत्र में ही लागू थी। लेकिन अब शहरों में भी शादि समारोह में अनिवार्य लोागों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। वहीं अब प्रदेश में 1 फरवरी से दोनों डोज अनिवार्य हो जाएगी। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू भी केवल शहरी क्षेत्रों में होगा।
राज्य सरकार की इस नई गाइडलाइन में जो वीकेंड कर्फ्यू प्रदेश भर में लगाया गया था। वह अब केवल शहरी क्षेत्रों में ही लगेगा। ऐसे में 30 जनवरी रविवार को वीकेंड कर्फ्यू सिर्फ शहरी इलाकों में लागू रहेगा। हालांकि नाइट कर्फ्यू पहले की तरह पूरे प्रदेश भर में लागू रहेगा।
राज्य सरकार की पहले की कोरोना गाइडलाइन में केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही 100 लोगा शामिल हो सकते थे। और शहरों में केवल 50 लोगों को ही शादि में शामिल होने की अनुमति थी। लेकिन राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार अब शहर में भी शादि में 100 लोगा शामिल हो सकते हैं। वहीं बैंड बाजे वालों को इस संख्या का हिस्सा नहीं माना जाएगा।
नई गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि 31 जनवरी तक प्रदेश के सभी लोगों को दोनों डोज लेना अनिवार्य है। क्योंकि एक फरवरी से प्रदेश के सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवानी अनिवार्य है। और इसके साथ ही उन्हें संस्थानों और कार्यालयों के बाहर दोनों डोज को लेकर सूचना भी लगानी होगी।