India News (इंडिया न्यूज़), Rajasthan: राजस्थान के बाड़मेर जिला कलेक्टर ने भारत-पाक के सीमावर्ती गांव में रात के समय घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सीमा से लगे हुए 2 किलोमीटर के क्षेत्र में घूमने और प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। लोगों से आदेश में कहा गया है कि वे प्रतिबंधित क्षेत्र में रात के समय सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना बाहर ना तो आएंगे ना तो जाएंगे।
जो भी व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में धूल भरी आंधी और सुरक्षा के मद्देनजर जिला कलेक्टर अरूण पुरोहित ने यह आदेश जारी किया है।
जिले के बूठिया, उम्मेदपुरा, कल्याणपुरा, केलनोर, समेलों का तला, मीठडाऊ, मीये का तला, जाटों का बेरा, बरवाल, देहवा, लालपुर, ब्राह्मणों की ढाणी, रेलिया, रोहिडी, सगोरालिया, मुनाबाव, अकली, मालाणा, छोटी खडीन, मखन का पार, अमी का पार, तामलोर, त्रिमोही, गडरारोड, केरला, पदमड़ा, रिछयाली, बाड़मेरों का पार, सजनाणी, नारे का पार, केरकोरी, पादरिया, पीरे का पार, पांधी का पार, हुसैन का तला, रड़वा, सुजों का निवाण उर्फ मेगे की बेरी, नवातला, बाखासर, सरूपे का तला, आगिनशाह की ढाणी, सैयद मौज अली का तला, कृष्ण का तला, रते का तला, भाडा, एकल, रामपुरा, हाथला, बछवाल और भलगांव, गडरारोड, केरला, पदमड़ा, रिछयाली, बाड़मेरों का पार, सजनाणी, नारे का पार, केरकोरी, पादरिया, पीरे का पार, पांधी का पार, लकड़ियाली, बनों की बस्ती, लधे का पार, तालब का पार, चान्दाणियों का पार, झैलून जैसे कई गांव शामिल हैं।
आदेश के मुताबिक शाम 7:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक इन गांवों में बिना परमिशन के आने-जाने पर रोक रहेगा। बीएसएफ चौकी से प्रतिबंधित समय में बाहर आने जाने वाले लोगों को परमिशन लेनी होगी। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के मुताबिक समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट सीमा सुरक्षा बल पुलिस और कई एजेंसियों के अधिकारियों कर्मचारियों को गतिविधियों की रोकथाम और कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्षेत्रों में ड्यूटी के लिए तैनात कर दिया गया है उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। बाकी लोगों को 2 महीनों तक इस आदेश का पालन करना ही होगा।