Rajasthan Legislative Assembly : अब नकल करने वाले परीक्षार्थियों को तीन साल तक का कारावास, सार्वजनिक परीक्षा से दो वर्ष के लिए वंचित

इंडिया न्यूज़, जयपुर।
Rajasthan Legislative Assembly : राजस्थान विधानसभा में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2022 ध्वनिमत से पारित कर दिया। (Rajasthan Legislative Assembly)

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उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव (Rajendra Yadav) ने राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 को सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया। विधेयक पर सदन में चर्चा के बाद उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव (Rajendra Yadav) ने बताया कि परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री संवेदनशील है। उन्होंने ऐसे प्रकरणों में सख्त से सख्त कानून लाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिये है। राज्य सरकार इस विधेयक के जरिये भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शिता के साथ करायेगी। (Rajasthan Legislative Assembly)

अर्थदंड दिए जाने का भी प्रावधान

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव (Rajendra Yadav) ने बताया कि अब अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों के लिए दंडात्मक प्रावधान के अंतर्गत तीन साल तक का कारावास, न्यूनतम एक लाख रुपये का अर्थदंड एवं सार्वजनिक परीक्षा से दो वर्ष के लिए वंचित किया जायेगा। परीक्षा एजेंसी के साथ मिलीभगत कर अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाला परीक्षार्थी सहित किसी भी व्यक्ति को 5 से 10 वर्ष तक कारावास एवं 10 लाख से 10 करोड़ रुपये तक का अर्थदंड दिये जाने का प्रावधान किया गया है। (Rajasthan Legislative Assembly)

अपराध करने पर संस्था को सदैव के लिए बैन किया जायेगा

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव (Rajendra Yadav) ने बताया कि अपराध के आगम से प्राप्त सम्पत्ति की जब्ती, कुर्की व राजसात करने के संबंध में प्रावधान किये गये है। इसमें अनुसंधान अधिकारी द्वारा राज्य सरकार की पूर्वानुमति से चल या अचल सम्पत्ति को जब्त किया जा सकेगा। मैनेजमेंट या संस्था द्वारा अपराध करने पर उस संस्था को सदैव के लिए बैन एवं दोषी पाये जाने पर परीक्षा पर हुए खर्चे की भरपाई के लिए संस्था या प्रबंधन की सम्पत्ति को नीलाम किया जायेगा। इस प्रकार के अपराध संज्ञेय, गैर जमानती एवं नॉन कम्पाउंडेबल होंगे। अपराधों की ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट का प्रावधान किया गया है। अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा किया जायेगा। (Rajasthan Legislative Assembly)

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Bharat Mishra

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