India News (इंडिया न्यूज़), RAJASTHAN: लालसोट एडीजे कोर्ट में करीब ढाई साल पहले चांदसेन गांव में श्यामपुरा रोड पर स्थित पूर्व संसदीय सचिव के फार्म हाउस में दुष्कर्म के मामले में आज फैसला सुनाते हुए आरोपी हंसराज बैरवा को आजीवन कारावास व 25 हज़ार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक श्यामसुंदर मिश्रा ने कहा कि पीड़िता महिला ने 15 सितंबर 2020 को लालसोट थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाते हुए कहा कि लालसोट के चांदसेन में पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल के फार्म हाउस में वह मजदूरी करती थी।
वही फार्म हाउस में चौकीदार हंसराज बैरवा रहता था। वह भी उसके साथ फॉर्महाउस में ही मजदूरी करता था। ऐसे में चौकीदार ने महिला के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और आरोपी चौकीदार हंसराज बैरवा महिला को काम से हटाने की धमकी देकर बार-बार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।
ऐसे में महिला उसकी दरिंदगी से तंग आकर 15 सितंबर को लालसोट थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया है। इस संबंध में पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी हंसराज बैरवा को गिरफ्तार किया गया। वही अभियोजन की ओर से दुष्कर्म मामले में 11 साक्ष्य व 17 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए। इस संबंध में आज एडीजे अटल सिंह चंपावत ने आरोपी हंसराज बैरवा को आजीवन कारावास व 25000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
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