India News (इंडिया न्यूज़), Rajasthan: राजस्थान हाईकोर्ट ने डिप्टी सीएम के शपथ ग्रहण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील ओम प्रकाश सोलंकी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दीया कुमारी और प्रेम चंद बैरवा के उपमुख्यमंत्री के रूप में “शपथ ग्रहण” को चुनौती दी गई थी। याचिका में दावा किया गया था कि संविधान इस पद को मान्यता नहीं देता है। याचिकाकर्ता वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने दोनों डिप्टी सीएम की नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की थी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली बैंच ने कहा कि जनहित याचिका में कोई ठोस सामग्री नहीं थी और यह केवल वकील द्वारा किया गया पब्लिसिटी स्टंट था। अदालत ने जनहित याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी कुमारी और प्रेम चंद बैरवा के ऊपर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ शपथ लेने के एक दिन बाद ही 16 दिसंबर को जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में दावा किया गया था कि संविधान इस पद को मान्यता नहीं देता है।
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