इंडिया न्यूज़, जयपुर।
Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई मोटर व्हीकल भर्ती-2021 में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्त देने पर रोक लगा दी है। हालांकि अदालत ने कर्मचारी चयन बोर्ड (Staff Selection Board) को छूट दी है कि वह चाहे तो भर्ती का परिणाम जारी कर सकता है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह (Inderjit Singh) ने यह आदेश मनीष कुमार (Manish Kumar) व अन्य की याचिका पर दिए। (Rajasthan High Court)
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याचिका में अधिवक्ता एमएफ बेग (MF Baig) ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 197 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। जिसमें मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की पात्रता रखी गई। याचिका में कहा गया कि चयन बोर्ड ने गत 15 दिसंबर को परिपत्र जारी कर इस पात्रता से उच्च योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को भी भर्ती के पात्र मान लिया। जबकि नियमानुसार इन पदों के लिए सिर्फ डिप्लोमाधारी ही पात्र हैं। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसे में 15 दिसंबर के परिपत्र को निरस्त किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। (Rajasthan High Court)
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