India News (इंडिया न्यूज़), Rajasthan Election: राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 की तारीखें घोषित हो चुकी है। इसी के साथ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ-साथ दौसा जिले में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। आदर्श आचार संहिता के मुख्य बिन्दु से सूचित कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेस का आयोजन रखा गया जोकि कलेक्ट्रेट सभागार भवन में हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी समय सारणी अनुसार राजस्थान विधान सभा आम चुनाव हेतु अधिसूचना 30 अक्टूबर 2023 सोमवार यानी 9 अक्टूबर को जारी की जाएगी। उम्मीदवार नामांकन की अंतिम तिथि 06 नवम्बर 2023 सोमवार तक, नामांकन संवीक्षा तिथि 07 नवम्बर 2023 मंगलवार,नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 09 नवम्बर 2023 गुरुवार, विधानसभा चुनाव तिथि 23 नवम्बर 2023 गुरुवार एवं मतगणना तिथि 03 दिसम्बर 2023 रविवार को तय की गई हैं। इसी के साथ उन्होंने प्रेस प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे चुनाव संबंधित उपयोगी आईटी एप्लीकेशन की जानकारी आमजन हेतु प्रचारित-प्रसारित करें।
दौसा जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने आगे ये भी बताया कि आदर्श आचार संहिता की घोषणा के साथ ही अगले 24 घंटे में सरकारी भवनों से होर्डिग्स, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स, दिवार लेखन इत्यादि हटवा दिए जाएंगे। आदर्श आचार संहिता की घोषणा के साथ ही अगले 48 घंटे में सार्वजनिक स्थान एवं प्रोपर्टी से होर्डिग्स, दिवार लेखन, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स इत्यादि हटवाये जाएंगे। वहीं, आदर्श आचार संहिता की घोषणा के साथ ही अगले 72 घंटे में निजी सम्पत्ति से होर्डिग्स, दिवार लेखन, फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर इत्यादि हटवाये जाएंगे। आपको बता दें कि आईपीसी धारा 171 (एच) के अनुसार बिना उम्मीदवार के अनुमति, संज्ञान विज्ञापन प्रचारित-प्रसारित करने पर प्रकाशक के खिलाफ उपरोक्त धारा में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी एवं किसी उम्मीदवार की लिखित सहमति के बिना किसी व्यक्ति, संस्था द्वारा कोई व्यय करना अवैध रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने ये भी बताया कि आईपीसी की धारा 171 (बी ) के तहत कोइे भी व्यक्ति मतदान प्रक्रिया में किसी एक अभ्यार्थी के पक्ष में मतदान करने अथवा मतदान से अलग रहने के लिए धन, वस्तु प्रदान करता है अथवा स्वीकार करता है तो रिश्वत की श्रेणी में माना जाएगा। आईपीसी धारा 171 (सी ) के किसी व्यक्ति के स्वैच्छिक मताधिकार के प्रयोग करने को बाधित करने अथवा परिवर्तित करने वाला कार्य असमेयक प्रभाव माना जाएगा। लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 127 ए के अनुसार चुनाव के दौरान छपने वाले पम्पलेट, पोस्टर, हैडबिन और अन्य किसी दस्तावेज पर प्रकाशक एवं प्रिन्टर का नाम व पता अंकित होना अनिवार्य हैं। जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटिंरंग कमेटी द्वारा पेड न्यूज पर सघन निगरानी रखी जाएगी इसी के साथ-साथ विज्ञापन जिला अधिप्रमाणन कमेटी से प्रमाणित होने बाद ही प्रसारित किये जा सकेंगे।
बता दें कि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 126 (1) (बी) के अनुसार चुनाव के दौरान मीडिया कवरेज हेतु विधानसभा क्षेत्र में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व कोई चुनाव संबंधित सामग्री इलेक्ट्रॉनिक एवं संबंधित मीडिया पर प्रदर्शित नही की जायेगी। इसके अतिरिक्त लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 126 एक्जिट पोल एवं उनके परिणामों पर 48 घंटे पूर्व प्रतिबंध करती हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने बताया कि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 77 (1) के तहत प्रत्येक अभ्यार्थी को नामांकन की तिथि परिणाम घोषित होने की तिथि तक निर्वाचन के समस्त व्ययों का सही लेखा संधारित करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई राजकीय कर्मचारी ना तो किसी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों जैसे रैली,सभा या चुनाव प्रचार में भाग ले सकेगा और ना ही किसी उम्मीदवार पार्टी के चुनाव मतदान गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य कर सकेगा। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने कार्यालय एवं विभाग में उक्त निर्देशों की पालना करने को पाबन्द किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने विधानसभा चुनाव के दौरान जिले में स्थित राजकीय विभागों, अतिथि गृह, डाक बंगलों, उपक्रमों के विश्राम भवनों आदि में मंत्रीगण एवं राजनैतिक व्यक्तियों के रुकने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाएगी।