(इंडिया न्यूज),जयपुर: (‘Rajasthan Farmers Debt Relief Act’) राजस्थान सरकार किसानों के लिए एक खास और जरुरी कानून बनाने की तैयारी में है। इससे न केवल किसानो को फायदा होगा बल्कि उनकी जमीन की नीलामी रोकी जा सकेगी। यह कानून ‘राजस्थान किसान ऋण राहत कानून’ है। राजस्थान सरकार लघु एवं सीमांत किसानों की जमीन की नीलामी रोकने के लिए यह कानून बनाएगी। बता दे कि इसके लिए मसौदा विधेयक तैयार किया जा रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार यानी 14 फरवरी को बताया कि इसके तहत ऋण राहत आयोग का गठन भी किया जाएगा।
प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता श्रेया गुहा ने कहा कि किसानों की जमीन की नीलामी रोकने के लिए ‘राजस्थान किसान ऋण राहत कानून’ बनाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इस कानून के तहत ऋण राहत आयोग का गठन किया जाएगा जिसके विधेयक का मसौदा तैयार किया जा रहा है। गुहा ने मंगलवार को शासन सचिवालय में बजट घोषणा 2023-24 के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित विभागीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रस्तावित विधेयक का मसौदा एक महीने के भीतर तैयार किया जाए। उन्होंने इस संबंध में रजिस्ट्रार सहकारिता को तत्काल समिति बनाने के निर्देश दिए।
उन्होंने एक बयान में ये भी कहा कि वर्ष 2023-24 में राज्य के किसानों को 22 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किया जाना है। इस संबंध में उन्होंने प्रबंध निदेशक अपेक्स बैंक को शीघ्र ही कार्ययोजना भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने आगे कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि क्षेत्र जैसे कि हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई और दुकान से जुड़े डेढ़ लाख परिवारों को सहकारी बैंकों के माध्यम से 3000 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण वितरित किए जाएंगे। गुहा ने कहा कि इसके लिए प्रबंध निदेशक अपेक्स बैंक को बैंकवार लक्ष्य निर्धारित कर कार्ययोजना बनाकर भेजने के लिए निर्देश दिए गये हैं। गुहा ने ये भी कहा कि राज्य की सभी 7282 प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (पैक्स) का कम्प्यूटरीकरण किया जाना है और पहले चरण के लिए 1963 पैक्स का चयन कर लिया गया है।