इंडिया न्यूज़, जयपुर।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली (Tikaram Julie) ने सोमवार को विधानसभा में सहकारिता मंत्री की ओर से आश्वस्त किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के अन्तर्गत किसानों से बीमा राशि की जितनी कटौती हो रही है, उसके अनुसार ही उन्हें लाभ दिया जा रहा है। (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana)
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली (Tikaram Julie) ने प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि इस योजना के अन्तर्गत दो प्रकार का बीमा क्लेम दिया जाता है, जिसमें एक दुघर्टना बीमा है जिसमें किसानों के खाते में से 370 रुपये काटे जाते है। उन्होेंने बताया कि दूसरा बीमा सहकार जीवन सुरक्षा बीमा है जिसमें 18 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र तक के लिए 17 रुपए 70 पैसे प्रति हजार तथा 60 से 79 वर्ष की उम्र के लिए 46 रुपये 61 पैसे प्रति हजार की राशि काटी जाती है। उन्होंने बताया कि इस योजना में पहले वर्ष 2017-18 तथा वर्ष 2018- 19 में किसानों के लिए बीमा अनिवार्य था। अब खरीफ 2020 से केन्द्र सरकार के आदेश के अनुसार जो किसान अपनी फसल बीमा करवाता है वही किसान अपनी प्रीमियम राशि कटवा सकता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के अन्तर्गत मुआवजा राशि का भुगतान संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा सीमित सदस्यों के बचत खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधे जमा करवाया जा रहा है। (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana)
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