Sunday, July 7, 2024
Homeराजस्थानPOCSO Special Court : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल...

POCSO Special Court : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 1 लाख 65 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

एपीपी योगेश जोशी ने बताया कि बिछीवाड़ा थाना में 7 सितंबर 2018 को 9वीं क्लास की छात्रा स्कूल से घर नहीं लौटी। इस पर पीड़िता के पिता ने बिछीवाड़ा थाने में मामला दर्ज कराया।

- Advertisement -

POCSO Special Court

इंडिया न्यूज़, डूंगरपुर।
POCSO Special Court : पोक्सो कोर्ट ने करीब साढ़े तीन साल बाद जीवनलाल (Jeevanlal) को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। (POCSO Special Court)

Also Read : BJP’s 42nd Foundation Day : स्थापना दिवस पर पार्टी मुख्यालय में प्रदेशाध्यक्ष ने फहराया पार्टी ध्वज

पोक्सो स्पेशल कोर्ट ने 9वीं क्लास की नाबालिग छात्रा का किडनैप करने और 1 महीने तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। स्पेशल पोक्सो कोर्ट के जज ने मामले में पेश गवाहों और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया है। मामले में लिप्त फरार चल रही पीड़िता की चाची को मफरूर घोषित किया है। (POCSO Special Court)

पिता ने बिछीवाड़ा थाने में दर्ज कराया था मामला

एपीपी योगेश जोशी (Yogesh Joshi) ने बताया कि बिछीवाड़ा थाना में 7 सितंबर 2018 को 9वीं क्लास की छात्रा स्कूल से घर नहीं लौटी। इस पर पीड़िता के पिता ने बिछीवाड़ा थाने में मामला दर्ज कराया। घटना के 1 महीने बाद पुलिस ने पीड़िता को उदयपुर जिले के उखेड़ी गांव में जीवनलाल (Jeevanlal) उर्फ राहुल (Rahul) के घर से डिटेन किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह स्कूल की छुट्टी के बाद घर जाने के लिए चुंडावाड़ा मोड़ पर बस का इंतजार कर रही थी। इस दौरान उसकी चाची और उखेड़ी निवासी युवक जीवनलाल (Jeevanlal) उर्फ राहुल (Rahul) आए। दोनों पीड़िता को अपने साथ बाइक पर जीवनलाल (Jeevanlal) के घर उखेड़ी ले गए। इस दौरान उसकी चाची कहीं चली गई। (POCSO Special Court)

साढ़े तीन साल बाद आया कोर्ट का फैसला

पीड़िता ने बताया कि उसकी चाची के जाने के बाद जीवनलाल ने पीड़िता को घर के कमरे में बंधक बनाया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता के बयान के आधार पर बिछीवाड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी जीवनलाल (Jeevanlal) उर्फ राहुल (Rahul) को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में सुनवाई करते हुए करीब साढ़े तीन साल बाद कोर्ट ने जीवनलाल को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। (POCSO Special Court)

Also Read : Bikaner Weather Update बीकानेर में 40 ड़िग्री के पार पहुंचा पारा, लोग गर्मी से हुए बेहाल

Also Read : BJP 42nd Foundation Day 2022 : प्रदेश अध्यक्ष पूनियां ने झोटवाड़ा विधानसभा के बूथ नंबर 329 के पन्ना प्रमुख की ली जिम्मेदारी

Also Read : Corona Update 06 April 2022 : राजस्थान में अब तक के सबसे कम पांच नए मामले, सक्रिय मरीज 121

Connect With Us : TwitterFacebook

SHARE
RELATED ARTICLES

Most Popular