India News(इंडिया न्यूज़ )Jaipur: राजस्थान में करीब पांच महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब अशोक गहलोत सरकार हर वर्ग को खुश करने में जुटी है। वहीं इसी कड़ी में अब सरकारी कर्मचारियों के वोट बैंक को साधने के लिए गहलोत सरकार ने 25 साल का सेवाकाल पूरा कर स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को पूरी पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया है। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 75 वर्ष की उम्र से ज्यादा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता देने का निर्णय भी लिया गया है। यह निर्णय इस साल जुलाई महीने से लागू होगा।
मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे कार्मिकों के विशेष वेतन (स्पेशल-पे) में वृद्धि होगी। बतादें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023-24 बजट में इस संबंध में घोषणा की थी, जिसके अनुसार कर्मचारियों और अधिकारियों को वर्तमान में देय स्पेशल एलाउंस और स्पेशल पे में वेतन विसंगति परीक्षण समिति की अभिशंषा के अनुरूप वृद्धि किया जाना प्रस्तावित था।
राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम- 1989, 1998, 2008 और 2017 में संशोधन कर कार्यप्रभारित कार्मिकों को नियमित कार्मिकों की तर्ज पर वेतनमान और पदनाम देने का निर्णय किया है। कार्मिक विभाग की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के आरक्षण के संबंध में 17.01.2013 को जारी अधिसूचना में राजस्थान मत्स्य राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम-2012, राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम-2001, राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ सेवा नियम-2013 और राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम-2015 को शामिल करने का निर्णय किया है। आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा का नामकरण ‘पं नवल किशोर शर्मा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा‘ किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।