प्रदेश में होली के त्योहार पर किसी को बिना पूछे लगाया रंग तो होगी जेल, धारा 144 लागू

(इंडिया न्यूज),जयपुर: (Section 144 applicable in the state on Holi) राजस्थान में त्योहार आते ही प्रशासन ने प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। राजस्थान में होली के त्योहार से पहले फिर से विभिन्न जिलों में धारा-144 लगाए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। झुंझुनूं और बांसवाड़ा के बाद अब भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सरहद पर स्थित बाड़मेर जिले में भी होली और धूलंडी के त्योहार के मद्देनजर धारा- 144 लगा दी गई है।

जिला कलेक्टर की ओर से धारा 144 लागू करने के निकाले गए आदेश को लेकर सियासत शुरू हो गई है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने त्योहारों पर इस तरह के आदेश निकालने को धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात करने का आरोप लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है।

2 मार्च से 12 मार्च तक जिलेभर में धारा 144 लागू

बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने होली के त्योहार के मद्देनजर आदेश जारी कर 2 मार्च से लेकर 12 मार्च तक जिलेभर में धारा 144 लागू कर दी है। प्रशासन के इस निर्णय पर विवाद हो गया है। ऑर्डर में लिखा है कि कोई भी इस तरीके से रंग न खेले कि किसी दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे। इसका भाजपा और हिंदू संगठनों ने विरोध किया है। इसके तहत आमजन की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले गानों पर भी पाबंदी लगाई गई है।

 

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले रंगों का उपयोग नहीं करने की अपील भी लोगों से की गई है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर शराब के सेवन और हथियार लेकर घूमने पर भी रोक लगाई गई है। बाड़मेर के जिलाधिकारी लोकबंधु द्वारा जारी किए गए इस ऑर्डर पर राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यह हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ कुठाराघात है। यह आदेश अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कॉन्ग्रेस सरकार पर कलंक है।

त्योहारों के अवसर पर धारा 144 लगाने के आदेश जारी

इस आदेश की सोशल मीडिया पर कॉपी वायरल होने के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा में मुद्दा उठाते हुए बाड़मेर जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर सरकार से जवाब मांगा है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव का कहना है कि पिछले कई वर्षों से धार्मिक त्योहारों के अवसर पर धारा 144 लगाने के आदेश जारी होते हैं और यह भी उसी के मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है।

जिला कलेक्टर ने बाड़मेरवासियों से होली का त्योहार बिना किसी पाबंदी के सामाजिक सौहार्द्र में बड़े ही धूमधाम से मनाने की अपील की है। उन्होने यह भी कहा कि होली का पर्व रंगों का त्योहार है। “बाड़मेर कलेक्टर का एक आदेश मेरे हाथ में है। कलेक्टर ने 2 से 12 मार्च तक धारा 144 लागू की है। होली पर धारा 144 लागू करना हमारी धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ है।” उन्होंने सरकार इस ऑर्डर पर जवाब दे।

धारा 144 के तहत किसी भी प्रकार का कोई जुलूस नही निकलेगा

कलेक्टर ने कहा कि यह ऑर्डर सभी त्योहारों से पहले निकाले जाते हैं। इसमें लोगों के इकट्ठा होने पर रोक नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर लोग शराब ना पीएँ, धारदार हथियार ना निकालें और लड़ाई-झगड़े आदि ना हों, इसलिए ऑर्डर निकाला गया है। ये ऑर्डर कई सालों से निकल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में बांसवाड़ा जिला कलेक्टर प्रकाशचंद शर्मा ने भी जिलेभर में 3 मार्च की मध्यरात्रि से लेकर 15 मार्च तक के लिए धारा 144 लगा दी थी।

बांसवाड़ा एसपी अभिजीत सिंह ने बताया कि इसकी शत प्रतिशत पालना करवाई जाएगी। धारा 144 के तहत किसी भी प्रकार का कोई जुलूस निकालने से पहले प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। जबरन किसी से चंदा नहीं मांगा जाएगा। होली खेलने के दौरान भी किसी तरह का हुड़दंग किया तो कार्रवाई होगी। वहीं उससे पहले झुंझुनूं जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए थे। झुंझुनूं में 1 मार्च से 25 अप्रेल तक धारा 144 लगाई गई है।

 

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Nisha Parcha

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