इंडिया न्यूज़, जयपुर।
MACT Court : शहर की एमएसीटी कोर्ट ने ओरिएंटल बीमा कंपनी (Oriental Insurance Company) व अन्य को कहा है कि वह अजमेर के गेगल थाना इलाके में जुलाई, 2018 में एक्सीडेंट में मरे रोडवेज परिचालक नवीन कुमार शर्मा (Naveen Kumar Sharma) के परिजनों को 56.45 लाख रुपये की राशि क्षतिपूर्ति के तौर पर अदा करें। इसके साथ ही हर्जाना राशि पर छह फीसदी ब्याज भी अदा करने को कहा है। अदालत ने यह आदेश मृतक की विधवा अलका शर्मा (Alka Sharma) व अन्य के दावे पर दिए। (MACT Court)
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दावे में कहा गया कि 9 जुलाई को 2018 को गेगल, अजमेर टोल प्लाजा पर सुबह करीब 5 बजे डूंगरपुर डिपो की रोडवेज बस का चालक लेन नम्बर-16 पर बस को लेकर पहुंचा। इसी दौरान चालक बस को लेन 15 में करने के लिए कोशिश करने लगा। तभी परिचालक नवीन टोल क्रॉस करने बस से नीचे उतरा। इसी दौरान बस चालक ने उपेक्षा एवं लापरवाही से उतावलापन दिखाते हुए बस को आगे बढ़ा दी। जिससे नवीन टोल टैक्स के बुलडोज व बस के बीच में फंस गया व गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाते समय उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। पुलिस ने बस चालक भूरा लाल (Bhura Lal) को दोषी मानते हुए चालान पेश किया। वहीं मृतक की विधवा व अन्य परिजनों ने बीमा कंपनी व अन्य के खिलाफ क्लेम याचिका दायर कर उन्हें मुआवजा दिलाये जाने का आग्रह किया। (MACT Court)
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