इंडिया न्यूज़, उदयपुर।
LifeImprisonment For Wife Who Killed Husband : कांकरोली थाना क्षेत्र में पति की हत्या करने वाली पत्नी को अदालत ने उम्र कैद और दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। हर रोज के झगड़े से तंग आकर पत्नी ने चाय में जहर मिलाकर पति को मार डाला था। मामला पांच साल पुराना है। (LifeImprisonment For Wife Who Killed Husband)
तमाम गवाहों के बयान और पेश सबूतों के आधार पर अदालत ने पत्नी को दोषी करार देते हुए जिला एवं सेशन न्यायाधीश अनंत भंडारी (Anant Bhandari) ने पत्नी को आईपीसी (IPC) की धारा 302 के तहत सजा का आदेश दिया। हत्या के इस मामले में ट्रायल के दौरान लोक अभियोजक जयदेव कच्छारा (Jaydev Kachhara) ने की ओर से अदालत में 26 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 24 दस्तावेज पेश दस्तावेज पेश किए। यही आरोपी पत्नी चंद्रकला (Chandrakala) को सजा दिलाने का आधार बने। अब चंद्रकला (Chandrakala) को उम्रभर जेल में रहना पड़ेगा। (LifeImprisonment For Wife Who Killed Husband)
29 नवंबर 2016 को महिला के देवर कुरज निवासी रतनलाल सुथार ने अपनी भाभी के खिलाफ कांकरोली थाने की रिपोर्ट लिखवाई थी। इसमें बताया था कि 8 नवंबर 2016 की शाम शंकरलाल (42) ने पत्नी चंद्रकला (Chandrakala) से चाय मांगी थी। चंद्रकला (Chandrakala) ने चाय बनाकर उसमें जहर मिलाया और चाय का प्याला पति को पकड़ा कर मकान बंद कर पड़ासियों के यहां चली गई। चाय पीने के बाद शंकरलाल की तबीयत बिगड़ गई। मकान बंद था, ऐसे में उसने तड़पते हुए शोर मचाया। पड़ोसी उसकी आवाज सुनकर पहुंचे और उसे आरके अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल (District Hospital) में प्राथमिक उपचार के बाद शंकरलाल को उदयपुर रेफर कर दिया गया। उदयपुर एमबी (MB) अस्पताल में इलाज के दौरान शंकरलाल ने दम तोड़ दिया। (LifeImprisonment For Wife Who Killed Husband)
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