इंडिया न्यूज़, जयपुर।
Karauli Violence Update 10 April 2022 : प्रशासन ने आज रामनवमी के दिन कर्फ्यू में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक 4 घंटे की छूट दी है। करौली में पथराव, उपद्रव, तोड़फोड़ और आगजनी की घटना के बाद 2 अप्रैल को कर्फ्यू लगा दिया था। जिले में 10 अप्रैल तक कर्फ्यू एवं नेटबंदी जारी रहेगी। ढील के दौरान सभी तरह की दुकान खोली जाएंगी। हालांकि इस दौरान दुपहिया और चार पहिया वाहनों के आने-जाने पर रोक जारी रहेगी। (Karauli Violence Update 10 April 2022)
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शनिवार को पंचायतीराज मंत्री रमेश मीणा (Ramesh Meena) ने करौली को दौरा किया था। शनिवार को ही भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा (Kirori Lal Meena) करौली कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठ गए थे। बाद में पुलिस ने किरोड़ी को हिरासत में ले लिया था। धार्मिक त्योहारों के मद्देनजर गहलोत सरकार ने करौली समेत 9 जिलों में धारा 144 लगा रखी है। (Karauli Violence Update 10 April 2022)
प्रदेश की गहलोत सरकार करौली हिंसा मामले की प्रशासनिक जांच कराने के लिए कमेटी का गठन किया है। गृह विभाग के सचिव कैलाश चंद मीणा (Kailash Chand Meena) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच अधिकारी 15 दिन के भीतर प्रकरण के सभी पहलुओं की जांच कर अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी हिंदू नववर्ष पर बीते शनिवार को हिंसा हो गई थी। जिसमें 30 से अधिक लोग घायल हो गए थे। करौली हिंसा मामले पर भाजपा गहलोत सरकार पर लगातार हमलावर है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया (Satish Poonia) ने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। राजस्थान में तालिबान का शासन चल रहा है। लोगों को त्योहार मनाने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ रही है। (Karauli Violence Update 10 April 2022)
राजस्थान के करौली जिले में हिंसा के बाद गहलोत सरकार ने धार्मिक आयोजनों को लेकर गहलोत बेहद सख्त हो गई है। राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक कार्यक्रम, शोभायात्रा, प्रदर्शन के संबंध में आयोजक निर्धारित प्रारुप में उपखंड मजिस्ट्रेट,अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नगर और प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र और शपथ पत्र पेश करेंगे। प्रार्थना का सत्यापन संबंधित क्षेत्र के थानाधिकारी से करवाने के बाद ही प्रार्थना पत्र पर निस्तारित किया जाएगा। संबंधित जिला अधिकारी गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखेंगे। प्रार्थना पत्रों को निस्तारित किए जाते समय राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को भी ध्यान में रखा जाएगा। अधिकारी सार्वजनिक कार्यक्रम की आज्ञा निर्धारित प्रारूप में प्रदान करेंगे। संबंधित अधिकारी प्रार्थना पत्र के निस्तारण की सूचना जिला मजिस्ट्रेट और एसपी को देंगे। (Karauli Violence Update 10 April 2022)
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