India News ( इंडिया न्यूज ) Jaipur News: राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि केस में फिलहाल राहत मिल गई है। हाई कोर्ट के द्वारा इस फैसले के खिलाफ गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस जारी किया गया है। केंद्रीय मंत्री से ये जवाब 22 जनवरी 2024 तक मांगा गया है। वहीं दूसरी तरफ ट्रायल कोर्ट को इस मामले में सुनवाई टालने के लिए भी कहा गया है।
राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना जवाब देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा गहलोत की Crpc 91 और 251 की अर्जी पर कोई आदेश न लिया जाए। बता दें कि ट्रायल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 22 दिसंबर को होनी थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई टालने के लिए कहा है। इस दौरान शेखावत से 22 जनवरी 2024 तक नोटिस का जवाब मांगा गया है।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य के पूर्व सीएम के विरूद्ध दिल्ली की रॉउज एवेन्यु कोर्ट में मानहानी का मामला दर्ज कराया था। फिर अशोक गहलेत के द्वारा रॉउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जारी किए गए समन को चुनौती दी गई थी। लेकिन इसमें अशोक गहलेत को राहत नही मिली, इसलिए गहलोत ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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